बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA को Five Star पार्क इन बाय रैडिसन होटल के फिर से निरीक्षण का आदेश दिया

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को नवी मुंबई स्थित पांच सितारा होटल पार्क इन बाय रैडिसन का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। FDA ने अदालत को बताया था कि उसके हालिया निरीक्षण में विशेष रूप से होटल की रसोई में, स्वच्छता संबंधी गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने सोमवार को FDA की समिति को 22 जुलाई को होटल की रसोई, स्टोरेज एरिया और ड्रेनेज सिस्टम का दोबारा निरीक्षण करने तथा 23 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

FDA ने कहा कि इस चरण में होटल के FSSAI लाइसेंस के निलंबन को रद्द करने पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालत के पहले के निर्देशों के तहत किए गए निरीक्षण में स्वच्छता की चिंताजनक स्थिति सामने आई है।

सरकारी वकील नेहा भिड़े ने अदालत को बताया कि अधिकारियों को निलंबन आदेश का भी उल्लंघन मिला है। आदेश में विशेष रूप से होटल को रसोई के अंदर खाना पकाने से रोकने को कहा गया था।

हालांकि, जब FDA के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो उन्हें 9, 10 और 11 जुलाई की तारीख वाले बॉक्स और कैन मिले, जबकि होटल का लाइसेंस 3 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, अधिकारियों को रसोई के अंदर कॉकरोच भी मिले और रेफ्रिजरेशन सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं।

जब अदालत ने पूछा कि यदि होटल ने निर्धारित शर्तों का पर्याप्त रूप से पालन किया है तो क्या नियामक लाइसेंस निलंबन को रद्द कर सकता है, तो नेहा भिड़े ने इसका जवाब नकारात्मक में दिया।

उन्होंने कहा कि कुछ पहलुओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और उनमें कीटों का संक्रमण भी शामिल है। चूंकि रसोई के अंदर कॉकरोच पाए गए हैं, इसलिए निलंबन आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता।

होटल प्रबंधन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर ने दलील दी कि होटल को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने लागू नियमों का पालन किया है और FDA के अपने स्वच्छता मूल्यांकन में होटल को 79 प्रतिशत अंक मिले थे। उनके अनुसार, होटल को तत्काल लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के बजाय “सुधार की आवश्यकता” वाली श्रेणी में रखा गया था।

होटल प्रबंधन ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह बाकी सभी नियामकीय अनुपालनों को पूरा करेगा।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब FDA अधिकारियों ने 2 जुलाई को होटल का औचक निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जानकारी दी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, नामित अधिकारी ने अगले ही दिन होटल का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसके बाद होटल को खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी गतिविधियां बंद करनी पड़ीं।

हालिया निरीक्षण रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने 22 जुलाई को होटल का नए सिरे से निरीक्षण करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी, जिसमें FDA द्वारा अपने ताजा निरीक्षण के निष्कर्ष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है।

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